
बेंगलुरु: एआई इंजीनियर अतुल सुभाष सुसाइड केस में मुख्य आरोपी निकिता सिंघानिया, उनकी मां निशा सिंघानिया और भाई अनुराग सिंघानिया को बेंगलुरु सिटी सिविल कोर्ट से जमानत मिल गई है। कोर्ट में दायर जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने इसका कड़ा विरोध किया, लेकिन कोर्ट ने आरोपियों को राहत दी।
गिरफ्तारी और आरोप
कर्नाटक पुलिस ने इस मामले में 15 दिसंबर 2014 को तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया था।
- निकिता सिंघानिया, जो अतुल सुभाष की पत्नी हैं, को हरियाणा के गुरुग्राम से गिरफ्तार किया गया।
- उनकी मां निशा और भाई अनुराग सिंघानिया को उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से हिरासत में लिया गया।
तीनों पर आरोप है कि उन्होंने अतुल सुभाष को आत्महत्या के लिए उकसाया।
अभियोजन पक्ष का तर्क
अभियोजन पक्ष ने जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कि तीनों आरोपियों के खिलाफ गंभीर आरोप हैं और उन्हें जमानत दिए जाने से मामले की जांच प्रभावित हो सकती है। हालांकि, कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद आरोपियों को जमानत देने का फैसला किया।
यह मामला अब भी चर्चा में है और आगे की जांच पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं।