Pithoragarh And Almora Municipal Corporation Approval, Uttarakhand Cabinet Meeting उत्तराखंड कैबिनेट बैठक में कई प्रस्तावों पर मुहर लगी है. खासकर पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा को नगर निगम बनाने की मंजूरी मिल गई है.
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देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में मंगलवार को सचिवालय में आयोजित मंत्रिमंडल बैठक में 32 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगी। बैठक में मुख्य रूप से नगर निकायों के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) आरक्षण एक्ट में विचलन की मंजूरी दी गई, जिसके संबंध में प्रस्ताव को मंत्रिमंडल के सम्मुख प्रस्तुत किया गया था। इस प्रस्ताव पर मंत्रिमंडल ने मुख्यमंत्री को ओबीसी आरक्षण एक्ट के क्रियान्वयन के लिए अधिकृत कर दिया है।
बैठक के महत्वपूर्ण निर्णयों में पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा को नगर निगम का दर्जा देने की मंजूरी शामिल है। शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि डोईवाला, जो अब तक सी ग्रेड की नगर पालिका थी, को सी-वन ग्रेड में उन्नत करने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति मिली है।
सरकार जल्द ही इन परिवर्तनों के तहत निकाय चुनाव कराने की दिशा में आगे बढ़ेगी। मंत्री अग्रवाल ने यह भी बताया कि नगर निकायों के सीमांकन की प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद ओबीसी आरक्षण लागू किया जाएगा, जिसके पश्चात निकाय चुनाव संपन्न कराए जाएंगे।
इन निर्णयों से राज्य में शहरी विकास को नई दिशा मिलेगी और स्थानीय निकायों की संरचना में महत्वपूर्ण परिवर्तन आएंगे, जो जनहित में महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे।
धामी मंत्रिमंडल ने मंगलवार को विभिन्न महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगाई, जिनमें से कुछ प्रमुख निर्णय इस प्रकार हैं:
- नगर पालिका परिषद डोईवाला का उच्चीकरण: डोईवाला नगर पालिका परिषद को श्रेणी 3 से श्रेणी 1 में उन्नत किया गया है।
- उत्तर प्रदेश नगर निगम और नगर पालिका अधिनियमों में संशोधन: उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 और उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916 में संशोधन प्रस्तावों को विधानसभा में पेश करने की मंजूरी दी गई है।
- नगर पालिका परिषद नगला की सीमा में बदलाव: नगर पालिका परिषद नगला की सीमा से गोविंद बल्लभ पंत यूनिवर्सिटी को बाहर करने का निर्णय लिया गया है।
- उत्तराखंड खेल विश्वविद्यालय विधेयक 2024: खेल विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु उत्तराखंड खेल विवि विधेयक, 2024 को विधानसभा में पेश करने की मंजूरी दी गई है।
- होमगार्ड कल्याण कोष संशोधन: उत्तराखंड होमगार्ड कल्याण कोष संशोधन नियमावली 2024 को लागू करने की मंजूरी प्राप्त हुई है।
- लोक एवं निजी संपत्ति क्षति वसूली अध्यादेश 2024: उत्तराखंड लोक तथा निजी संपत्ति क्षति वसूली अध्यादेश 2024 को विधेयक के रूप में विधानसभा में रखने की अनुमति दी गई है।
- पंच केदार-पंच बद्री का यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में समावेशन: उत्तराखंड पर्यटन विभाग द्वारा पंच केदार-पंच बद्री को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल करने के लिए संस्थान के चयन को मंजूरी दी गई है।
- जेडीए-एलआर एक्ट में संशोधन: उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि अधिनियम 1950 में संशोधन के लिए विधेयक लाने की मंजूरी दी गई है।
- कोटद्वार में केंद्रीय विद्यालय की स्थापना: पौड़ी जिले के कोटद्वार में नवीन केंद्रीय विद्यालय की स्थापना के लिए प्रस्तावित भूमि का निशुल्क आवंटन किया जाएगा, और राज्य में अन्य केंद्रीय विद्यालयों के लिए भी निशुल्क भूमि आवंटित की जाएगी।
- उत्तराखंड पर्यटन उद्यमी प्रोत्साहन योजना 2024: इस योजना को लागू करने के लिए कैबिनेट की मंजूरी प्राप्त हुई है।
- ओबीसी और ईबीसी छात्रवृत्ति योजना: अन्य पिछड़ा जाति (पूर्वदशम एवं दशमोत्तर) और ईबीसी छात्रवृत्ति योजना के नए दिशा-निर्देशों को राज्य में लागू करने की मंजूरी दी गई है।
- उत्तराखंड अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग की वार्षिक रिपोर्ट: उत्तराखंड अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग के वर्ष 2020-21 और 2021-22 के वार्षिक प्रतिवेदन को विधानसभा में पेश करने की मंजूरी दी गई है।
- कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवा नियमावली 2024: उत्तराखंड कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवा विभाग (लिपिकवर्गीय) सेवा नियमावली 2024 को लागू करने की अनुमति दी गई है।
- पुलिस उप निरीक्षक और निरीक्षक सेवा नियमावली 2024: उत्तराखंड पुलिस उप निरीक्षक और निरीक्षक (नागरिक पुलिस/अभिसूचना) सेवा (संशोधन) नियमावली 2024 को लागू करने की अनुमति दी गई है।
- होमगार्ड एवं नागरिक सुरक्षा विभाग के केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान के पदों का संशोधन: होमगार्ड एवं नागरिक सुरक्षा विभाग के केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान हेतु पदों के सृजन संबंधी त्रुटियों और पदनामों के वेतनमान में संशोधन के लिए कैबिनेट की मंजूरी मिली है।
- नगर निगम आरक्षण एवं आवंटन नियमावली 2024: उत्तराखंड नगर निगम (स्थानों और पदों का आरक्षण एवं आवंटन) नियमावली 2024 और उत्तराखंड नगर पालिका (स्थानों और पदों का आरक्षण एवं आवंटन) नियमावली 2024 को लागू करने की अनुमति दी गई है।
- अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ को नगर निगम बनाने की मंजूरी: अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ की नगर पालिका परिषदों को उच्चीकृत कर नगर निगम का दर्जा दिया गया है।
- सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम नीति में छूट: सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम नीति 2015 के अंतर्गत वित्तीय प्रोत्साहनों की अनुमन्यता हेतु छूट प्रदान की गई है।
- ग्राम्य विकास विभाग के बोर्ड ऑफ गवर्नर में संशोधन: उत्तराखंड ग्राम विकास एवं पंचायतीराज संस्थान के बोर्ड ऑफ गवर्नेंस में अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, ग्राम्य विकास एवं आयुक्त को शामिल करने की मंजूरी दी गई है।
- खनन नियमावली 2024 में संशोधन: उत्तराखंड खनन (अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण का निवारण) नियमावली 2024 के नियम-14 के उपनियम(5) में संशोधन कर वन टाइम सेटलमेंट योजना को पुनः लागू करने की मंजूरी मिली है।
- भूतल एवं खनिकर्म सेवा नियमावली 2024: उत्तराखंड भूतल एवं खनिकर्म खनिज पर्यवेक्षक सेवा नियमावली 2024 और भूतत्व एवं खनिकर्म अधीनस्थ प्राविधिक सेवा नियमावली 2024 को लागू करने की अनुमति दी गई है।
- वृद्धजनों के लिए आवास गृह: देहरादून के रायवाला में 50 वृद्धजनों की क्षमता वाले नवनिर्मित वृद्ध एवं सशक्त आवास गृह के संचालन हेतु 7 पदों के सृजन की मंजूरी मिली है, और राज्य के प्रत्येक जनपद में ऐसे आवास गृहों के निर्माण को मंजूरी प्रदान की गई है।
- उत्तराखंड प्रादेशिक आर्म्ड कांस्टेबुलरी अधीनस्थ अधिकारी सेवा नियमावली 2024: इस नियमावली को लागू करने की अनुमति दी गई है।
- बंदी की मृत्यु पर प्रतिकर नीति: उत्तराखंड बंदी की मृत्यु पर प्रतिकर/मुआवजा राशि की नीति 2024 को मंजूरी दी गई है, जिसके अंतर्गत 2 लाख से 5 लाख तक की मुआवजा राशि प्रदान की जाएगी।
- डिप्लोमा इंजीनियर महासंघ की हड़ताल अवधि में वेतन का समायोजन: हड़ताल अवधि में संबंधित कार्मिकों के वेतन को उपार्जित अवकाश में समायोजित करने का निर्णय लिया गया है।
- सगंध पौधा केंद्र में फील्ड सहायक/मास्टर ट्रेनर के पदों का सृजन: कृषि एवं कृषक कल्याण विभाग के अंतर्गत सगंध पौधा केंद्र, सेलाकुई में फील्ड सहायक/मास्टर ट्रेनर के 9 अस्थाई पद सृजित करने की मंजूरी दी गई है।
- भगवानपुर मंडी को प्रधान मंडी का दर्जा: कृषि एवं कृषक कल्याण विभाग के अंतर्गत भगवानपुर मंडी को प्रधान मंडी बनाने का निर्णय लिया गया है।
- रामनगर नगर पालिका परिषद का सीमा विस्तार: शहरी विकास विभाग के अंतर्गत रामनगर नगर पालिका परिषद का सीमा विस्तार किया जाएगा।
- कर्णप्रयाग नगर पालिका परिषद का क्षेत्र विभाजन: शहरी विकास विभाग के अंतर्गत कर्णप्रयाग नगर पालिका परिषद से सेमीग्वाड़ क्षेत्र को अलग करने की मंजूरी दी गई है।
- उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद में पदों का अनफ्रीजिंग: विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद (U-COST) में 6 खाली पदों को अनफ्रीज कर भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ करने की अनुमति मिली है।