नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद, भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने इलेक्टोरल बॉन्ड के राज से पर्दा उठाया है। बैंक प्रबंधन ने बॉन्ड खरीदने वालों की सूची चुनाव आयोग को सौंपी। इससे पहले, सुप्रीम कोर्ट ने SBI की अपील खारिज करते हुए, बैंक को 12 मार्च की शाम तक चुनाव आयोग को इलेक्टोरल बॉन्ड का विवरण सौंपने का आदेश दिया था।
चुनावी बॉन्ड मामले पर सुप्रीम कोर्ट में SBI को राहत देने से इनकार कर दिया गया और कहा गया कि बैंक को कल तक ही जानकारी देनी है और 15 मार्च तक चुनाव आयोग उस जानकारी को सार्वजनिक करे। SBI ने इस आदेश का पालन करते हुए, मंगलवार शाम साढ़े पांच बजे तक इलेक्टोरल बॉन्ड का पूरा डेटा चुनाव आयोग को सौंपा।
इस घटनाक्रम से इलेक्टोरल बॉन्ड की पारदर्शिता और चुनावी फंडिंग के नियमन पर नई बहस छिड़ गई है। यह मामला न केवल राजनीतिक चंदा देने वालों की गोपनीयता का प्रश्न उठाता है, बल्कि चुनावी फंडिंग के तरीकों को भी प्रभावित करता है।
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