
देहरादून: उत्तराखंड सरकार ने राज्य में प्राकृतिक गैस पर लगने वाले वैट (VAT) में 50% तक की कटौती करने का फैसला किया है। वित्त विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार, सीएनजी और पीएनजी की कीमतों में कमी आएगी, जिससे आम जनता और औद्योगिक इकाइयों को राहत मिलेगी।
उत्तराखंड में पहले प्राकृतिक गैस पर 20% तक का VAT लागू था, जो पड़ोसी राज्यों उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश की तुलना में अधिक था। हिमाचल में प्राकृतिक गैस पर 4% और उत्तर प्रदेश में 10% VAT लागू है। इस असमानता को दूर करने के लिए, उत्तराखंड सरकार ने सीएनजी पर VAT को 20% से घटाकर 10% और पीएनजी पर 20% से घटाकर 5% कर दिया है।
उत्तराखंड सरकार ने प्राकृतिक गैस पर लगने वाले वैट (VAT) में कटौती करने का फैसला लिया है, जिससे उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिलेगी। सरकार ने सीएनजी (कंप्रेस्ड नेचुरल गैस) पर वैट को 20% से घटाकर 10% कर दिया है, जबकि पीएनजी (पाइप्ड नेचुरल गैस) पर यह दर 20% से घटाकर 5% कर दी गई है।
उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में पहले ही प्राकृतिक गैस पर वैट की दरें उत्तराखंड की तुलना में कम थीं। उत्तर प्रदेश में सीएनजी पर 12.50% और पीएनजी पर 10% वैट लगाया जाता है, जबकि हिमाचल प्रदेश में यह दरें क्रमशः 13.75% और 4% हैं।
सरकार के अनुसार, इस कटौती का उद्देश्य राजस्व में वृद्धि, पर्यावरण संरक्षण, तथा प्रदूषण मुक्त औद्योगिक इकाइयों को प्रोत्साहन देना है। इस फैसले से राज्य में प्राकृतिक गैस को अपनाने वाले उद्योगों और आम नागरिकों को सीधा लाभ मिलेगा, साथ ही यह स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम है।
सरकार के इस कदम से न केवल घरेलू उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी, बल्कि परिवहन क्षेत्र और औद्योगिक इकाइयों को भी बड़ा फायदा होगा। साथ ही, राज्य में प्रदूषण मुक्त औद्योगीकरण और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने में भी यह निर्णय कारगर साबित होगा।