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उत्तराखंड में स्वरोजगार की राह और आसान: छोटे कारोबार के लिए अब मिलेगा चार गुना तक ऋण, नई नीति जल्द

देहरादून: प्रदेश सरकार स्वरोजगार को नई उड़ान देने और युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। छोटे कारोबार शुरू करने के इच्छुक उद्यमियों के लिए अब सरकार ऋण की सीमा को चार गुना तक बढ़ाने की तैयारी में है। इसके लिए वर्तमान में संचालित मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना (MSY) और मुख्यमंत्री स्वरोजगार अति सूक्ष्म (नैनो) योजना को समायोजित कर एक नई, व्यापक “मुख्यमंत्री स्वरोजगार नीति” का प्रस्ताव तैयार किया गया है। इस नई नीति में छोटे व्यवसायों के लिए ऋण सीमा को मौजूदा 50 हजार रुपये से बढ़ाकर दो लाख रुपये तक किया जा रहा है। उम्मीद है कि आगामी कैबिनेट बैठक में इस नई नीति पर मुहर लग जाएगी।

क्यों लाई जा रही है नई नीति?

कोविड-19 महामारी के चुनौतीपूर्ण समय में प्रदेशवासियों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सरकार ने मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना (MSY) और मुख्यमंत्री स्वरोजगार अति सूक्ष्म (नैनो) योजना की शुरुआत की थी।

  • मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना (MSY): इसके तहत विनिर्माण, सेवा व व्यापार क्षेत्र में उद्यम स्थापित करने के लिए 10 लाख से 25 लाख रुपये तक का ऋण उपलब्ध कराया जाता है, जिस पर 15 से 25 प्रतिशत तक की सब्सिडी दी जाती है।
  • नैनो योजना: इस योजना में बहुत छोटे स्तर के व्यवसाय (नैनो उद्यम) शुरू करने के लिए 50 हजार रुपये तक के ऋण पर 25 से 35 प्रतिशत तक की आकर्षक सब्सिडी मिलती है।

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों के अनुपालन में उद्योग विभाग ने इन दोनों मौजूदा नीतियों की सफलताओं और सीखों को समाहित करते हुए एक एकीकृत और अधिक प्रभावी “नई मुख्यमंत्री स्वरोजगार नीति” का मसौदा तैयार किया है। इस महत्वाकांक्षी नीति का लक्ष्य आगामी पांच वर्षों में प्रदेश के 50 हजार युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ना है।

प्रस्तावित नई नीति में सब्सिडी का प्रावधान:

नई नीति में निवेश क्षेत्र की श्रेणी और प्रोजेक्ट लागत के आधार पर सब्सिडी का ढांचा प्रस्तावित किया गया है:

निवेश क्षेत्र की श्रेणीदो लाख तक (प्रोजेक्ट लागत)दो से 10 लाख तक (प्रोजेक्ट लागत)10 से 25 लाख तक (प्रोजेक्ट लागत)
ए व बी श्रेणी के क्षेत्र30 प्रतिशत25 प्रतिशत20 प्रतिशत
सी व डी श्रेणी के क्षेत्र25 प्रतिशत20 प्रतिशत15 प्रतिशत

महिलाओं और विशेष उत्पादों को अतिरिक्त प्रोत्साहन:

  • महिला उद्यमियों को प्राथमिकता: नई नीति में महिला लाभार्थियों को प्रोत्साहित करने के लिए उन्हें निर्धारित सब्सिडी के अतिरिक्त पांच प्रतिशत अतिरिक्त सब्सिडी दिए जाने का विशेष प्रावधान किया जा रहा है।
  • ग्रामीण और विशिष्ट उत्पादों को बढ़ावा: इसके अलावा, ग्रामीण क्षेत्रों व नगर पंचायत क्षेत्रों में स्वरोजगार शुरू करने वाले उद्यमियों, ‘एक जिला दो उत्पाद’ (ODOP) योजना के तहत आने वाले उत्पादों या जीआई (भौगोलिक संकेतक) चिह्नित उत्पादों का विनिर्माण करने वालों को भी अतिरिक्त सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जाएगा।

पिछली योजनाओं की सफलता:

मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना ने प्रदेश में स्वरोजगार को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

  • मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना (MSY): वर्ष 2020 से लेकर जनवरी 2025 तक इस योजना के अंतर्गत 31,715 लोगों को विभिन्न व्यवसायों के लिए ऋण उपलब्ध कराया गया है। इससे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से 95 हजार से अधिक लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त हुए हैं।
  • नैनो योजना: इस योजना के तहत भी छोटे व्यवसाय स्थापित करने के लिए 4,658 लाभार्थियों को सफलतापूर्वक रोजगार उपलब्ध कराया गया है।

यह नई नीति निश्चित रूप से प्रदेश में उद्यमिता के माहौल को और सशक्त करेगी तथा युवाओं को नौकरी खोजने के बजाय नौकरी देने वाला बनाने की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगी।

मुख्यमंत्री स्वरोजगार व नैनो योजना को मर्ज कर नई नीति का प्रस्ताव तैयार किया गया। इस नीति पर शासन स्तर पर परीक्षण किया जा रहा है। नई नीति में छोटे कारोबार के लिए ऋण सीमा को बढ़ाने पर विचार चल रहा है। जल्द ही नीति को चर्चा के लिए कैबिनेट में रखा जाएगा। -विनय शंकर पांडेय, सचिव उद्योग

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