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संविधान में महिलाओं को मिले ये कानूनी अधिकार, हर महिला को होना चाहिए पता

नई दिल्ली: हमारे संविधान ने महिलाओं को कई कानूनी अधिकार दिए हैं, लेकिन आज भी कई महिलाएं अपने हक से अनजान हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर आइए जानते हैं उन अहम अधिकारों के बारे में, जिनकी जानकारी हर महिला को होनी चाहिए।

🔹 महिलाओं के लिए अहम कानूनी अधिकार:

कार्य स्थल पर यौन उत्पीड़न से सुरक्षा
2013 में पारित कार्य स्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न अधिनियम के तहत हर महिला को किसी भी प्रकार के शारीरिक, मानसिक या मौखिक उत्पीड़न के खिलाफ शिकायत करने का अधिकार है। यह कानून हर उस संस्थान पर लागू होता है जहां 10 या उससे अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं।

गरिमा और शालीनता के साथ जीने का अधिकार
महिला की मेडिकल जांच केवल महिला डॉक्टर या उसकी मौजूदगी में ही हो सकती है। पुरुष अधिकारियों द्वारा किसी भी प्रकार की जबरन शारीरिक या मानसिक जांच करना गैरकानूनी है।

गुजारा भत्ता और स्त्री धन पर अधिकार
हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 25 के तहत तलाक के बाद पत्नी को आर्थिक सहायता (गुजारा भत्ता) का अधिकार है। इसके अलावा, विवाह के समय प्राप्त किया गया स्त्री धन भी महिला का ही अधिकार होता है।

सुरक्षित गर्भपात का अधिकार
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार, विवाहित और अविवाहित सभी महिलाओं को मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी एक्ट के तहत 24 सप्ताह तक गर्भपात कराने का कानूनी अधिकार है।

👉 महिलाओं को अपने अधिकारों की जानकारी होना बेहद जरूरी है, ताकि वे किसी भी तरह के अन्याय के खिलाफ आवाज उठा सकें।

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