
देहरादून: उत्तराखंड में राशन कार्ड धारकों के लिए अच्छी खबर है। राशन कार्ड से जुड़ी सेवाओं को और अधिक पारदर्शी और आसान बनाने के लिए सरकार ने ‘यूनिफाइड राशन कार्ड मैनेजमेंट सिस्टम’ (URCMS) पोर्टल लॉन्च कर दिया है। अब राशन कार्ड बनवाने या उसमें सुधार करवाने के लिए आपको दफ्तरों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप घर बैठे ही यह काम ऑनलाइन कर सकेंगे।
कैसे करें आवेदन? (स्टेप-बाय-स्टेप)
सरकार ने पुराने RCMS पोर्टल को अपडेट कर इसे आधुनिक तकनीकों से लैस किया है।
- पोर्टल: नागरिक आधिकारिक वेबसाइट uk.smartpds.nic.in पर जाकर ‘Citizen Login’ के जरिए आवेदन कर सकते हैं।
- आधार ओटीपी अनिवार्य: नया राशन कार्ड बनवाने के लिए आधार आधारित ओटीपी सत्यापन जरूरी है।
- पुराने कार्ड में सुधार: यदि आप पहले से राशन कार्ड धारक हैं, तो परिवार के मुखिया के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आने वाले ओटीपी के जरिए लॉग-इन कर नाम जोड़ना, हटाना या संशोधन कर सकेंगे। इसलिए मुखिया का मोबाइल नंबर सक्रिय रखना जरूरी है।
अधिकारी बोले- समय रहते ई-केवाईसी करवाएं
जिला पूर्ति अधिकारी के.के. अग्रवाल ने स्पष्ट किया कि नई व्यवस्था में सेवाएं पूरी तरह ऑनलाइन और पारदर्शी होंगी। उन्होंने सभी राशन कार्ड धारकों को सलाह दी है कि 30 मई की समय सीमा से पहले ‘मेरा ई-केवाईसी’ (Mera e-KYC) ऐप के जरिए अपनी ई-केवाईसी प्रक्रिया जरूर पूरी कर लें, ताकि राशन मिलने में कोई समस्या न हो।
आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज
अगर आप नया राशन कार्ड बनवा रहे हैं, तो ये दस्तावेज तैयार रखें:
- सभी सदस्यों के आधार कार्ड।
- परिवार के मुखिया की पासपोर्ट साइज फोटो।
- आय प्रमाण पत्र।
- मुखिया का पैन कार्ड, बिजली बिल और बैंक पासबुक की प्रतिलिपि।
- गैस कनेक्शन की बुक।
राशन कार्ड ट्रांसफर के लिए ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए:
यदि आप अपनी राशन की दुकान बदलना चाहते हैं, तो इसके लिए प्रार्थना पत्र के साथ बैंक पासबुक, गैस बुक, बिजली बिल और मौजूदा राशन कार्ड की कॉपी देनी होगी।
