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बजट 2025: टैक्सपेयर्स के लिए बड़ी राहत, 12.75 लाख रुपये तक की आय पर नहीं लगेगा कोई टैक्स!

बजट 2025: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2025 में करदाताओं को बड़ी राहत दी है। अब 12.75 लाख रुपये तक की सालाना सैलरी इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। हालांकि, यह छूट केवल वेतन से होने वाली आय पर लागू होगी। यदि आय शेयर बाजार या अन्य स्रोतों से होती है, तो उस पर टैक्स देना होगा।इस फैसले से मध्यमवर्गीय परिवारों को बड़ी राहत मिलेगी। इसके अलावा, अब बीते चार वर्षों का इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) एक साथ फाइल करने की सुविधा मिलेगी, जिससे करदाताओं को बड़ी सहूलियत होगी।

वरिष्ठ नागरिकों के लिए भी सरकार ने राहत दी है। उनकी टीडीएस छूट सीमा 50,000 रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर दी गई है। इस बदलाव को टैक्स सिस्टम को सरल और पारदर्शी बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।

टैक्स स्लैब में हुए बड़े बदलाव
बजट 2025 में टैक्स स्लैब में कई अहम बदलाव किए गए हैं। 4-8 लाख की आय पर 5% टैक्स लगेगा। 8-12 लाख की आय पर 10% और 12-16 लाख की आय पर 15% टैक्स लगेगा। वहीं, 16-20 लाख पर 20%, 20-24 लाख पर 25% और 24 लाख से अधिक की आय पर 30% टैक्स लगाया गया है। सरकार के इस कदम से टैक्सपेयर्स पर बोझ कम होगा और टैक्स प्रणाली अधिक समावेशी बनेगी।

Income Tax Slab 2025 (नए टैक्स स्लैब)

वार्षिक आय (Income) पुराना टैक्स स्लैबनया टैक्स स्लैब
₹3 लाख तक कोई टैक्स नहीं₹4 लाख तक  0%
₹3 लाख से ₹7 लाख 5%₹4 लाख से ₹8 लाख  5%
₹7 लाख से ₹10 लाख10%₹8 लाख से ₹12 लाख 10%
₹10 लाख से ₹12 लाख15%₹12 लाख से ₹16 लाख  15%
₹12 लाख से ₹15 लाख20%₹16 लाख से ₹20 लाख  20%
₹15 लाख से ₹24 लाख25%₹20 लाख से ₹24 लाख   25%
₹24 लाख से ज्यादा30% ₹24 लाख से ज्यादा    30%

जानें, क्या है बचत पर फायदे का पूरा गणित
नए टैक्स स्लैब के मुताबिक, अब 12 लाख रुपए तक की आय पर 80,000 रुपए की बचत होगी। इसे उदाहरण से समझे, पहले, यदि किसी व्यक्ति की सालाना सैलरी 12 लाख रुपए थी, तो उसे 80,000 रुपए टैक्स के रूप में चुकाने पड़ते थे। लेकिन हालिया बदलाव के बाद यह टैक्स अब शून्य हो गया है। नए नियमों के तहत 16 लाख रुपए की आय पर 50,000 रुपए, 18 लाख रुपए की आय पर 70,000 रुपए, 20 लाख रुपए पर 90,000 रुपए और 25 लाख रुपए या उससे अधिक की आय पर 1.10 लाख रुपए की बचत होगी।

Tax Benifit

नए टैक्स और पुराने टैक्स स्लैब में क्या बदला:

  • पुराने टैक्स स्लैब में ज्यादा टैक्स दरें थीं, लेकिन कई कटौतियां मिलती थीं।
  • नए टैक्स स्लैब में दरें कम कर दी गई हैं, लेकिन छूट और डिडक्शन नहीं मिलते।
  • अब ₹12.75 लाख तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, जबकि पहले ₹5 लाख तक ही छूट थी।
  • सीनियर सिटीजंस को ब्याज इनकम पर ₹1 लाख तक की TDS छूट मिलेगी, जो पहले ₹50,000 थी।

सात टैरिफ रेट हटाने का फैसला
सरकार ने बजट 2025 में टैक्स को और सरल बनाने के लिए 7 टैरिफ रेट को हटाने का फैसला किया है। अब केवल 8 टैरिफ रेट ही लागू होंगे। इसके अलावा, सोशल वेलफेयर सरचार्ज को हटाने का भी प्रस्ताव दिया गया है। सरकार के इस कदम से व्यापारियों और आम नागरिकों को फायदा होगा। इससे कर संरचना स्पष्ट होगी और व्यापारियों को अनुपालन में आसानी होगी।

वरिष्ठ नागरिकों को मिली बड़ी राहत
वित्त मंत्री ने बजट 2025 में वरिष्ठ नागरिकों को भी बड़ी राहत दी है। राष्ट्रीय बचत योजना (NSS) से 29 अगस्त 2024 के बाद की गई निकासी को पूरी तरह टैक्स कर दिया गया है। साथ ही, वरिष्ठ नागरिकों के लिए टीडीएस छूट सीमा को 50,000 रुपए से बढ़ाकर 1,00,000 रुपए कर दिया गया है। इससे पेंशनधारकों और रिटायर्ड लोगों को आर्थिक सुरक्षा मिलेगी और उनकी बचत पर अधिक लाभ मिलेगा।

किराए पर टीडीएस सीमा बढ़ाई गई
बजट 2025-26 में सरकार ने किराए पर लगने वाले टीडीएस की सीमा को बढ़ाने का भी ऐलान किया है। पहले यह सीमा 2.40 लाख रुपए थी, जिसे अब बढ़ाकर 6 लाख रुपए कर दिया गया है। इससे छोटे मकान मालिकों और किराएदारों को फायदा होगा। सरकार ने यह फैसला टैक्स अनुपालन को आसान बनाने और छोटे करदाताओं को राहत देने के उद्देश्य से लिया है।

नए इनकम टैक्स बिल का ऐलान
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2025 में एक नए इनकम टैक्स बिल का ऐलान किया है। यह बिल मौजूदा कानूनों की तुलना में अधिक स्पष्ट, सरल और प्रत्यक्ष होगा। सरकार का दावा है कि नए इनकम टैक्स बिल में मौजूदा कानूनों की तुलना में केवल आधे चैप्टर और शब्द होंगे। इससे करदाताओं और टैक्स अधिकारियों के लिए कर प्रणाली को समझना और लागू करना आसान होगा।

जीवनरक्षक दवाओं पर पूरी तरह कस्टम ड्यूटी माफ
सरकार ने बजट 2025 में 36 जीवनरक्षक दवाओं पर कस्टम ड्यूटी को पूरी तरह खत्म करने का प्रस्ताव दिया है। इसका सीधा फायदा गंभीर बीमारियों से जूझ रहे मरीजों को मिलेगा। खासतौर पर कैंसर, क्रोनिक बीमारियों और दुर्लभ बीमारियों से पीड़ित मरीजों को बड़ी राहत मिलेगी। सरकार का यह कदम स्वास्थ्य क्षेत्र में महत्वपूर्ण सुधार लाने की दिशा में एक बड़ा फैसला माना जा रहा है।

घर खरीदने वालों के लिए वित्त मंत्री ने क्या राहत दी है?
बजट 2025 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने उन होमबायर्स को राहत दी है, जो अधूरे हाउसिंग प्रोजेक्ट्स में फंसे हुए हैं। SWAMIH 2 इन्वेस्टमेंट फंड के तहत 50,000 अधूरे घर पूरे कर होमबायर्स को सौंपे जा चुके हैं। 2025 में 40,000 और मकानों के पूरे होने की उम्मीद है। इसके अलावा, सरकार ने SWAMIH 2 फंड को और मजबूत करने के लिए 15,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि देने का ऐलान किया है। इससे 1 लाख और घरों को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इससे उन होमबायर्स को राहत मिलेगी, जो ईएमआई और किराए का दोहरा बोझ झेल रहे हैं।

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