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उत्तराखंड सरकार ने राज्य में प्रवेश करने वाले वाहनों के लिए डस्टबिन और कचरा थैली रखना अनिवार्य किया

उत्तराखंड सरकार ने गुरुवार (25 जुलाई) को राज्य में प्रवेश करने वाले वाहनों में डस्टबिन और कचरा थैली अनिवार्य रूप से लगाने के नियम को सख्ती से लागू करने के निर्देश जारी किए, ताकि राज्य की प्राकृतिक स्वच्छता को बनाए रखा जा सके।

देहरादून: उत्तराखंड सरकार ने पर्यटकों के लिए नए नियम लागू किए हैं ताकि राज्य की प्राकृतिक सुंदरता और पारिस्थितिकी तंत्र को संरक्षित किया जा सके। अब राज्य में प्रवेश करने वाले सभी वाहनों में कूड़ेदान या कचरा बैग होना अनिवार्य कर दिया गया है। यह कदम पर्यटकों द्वारा कूड़ा-कचरा फैलाने की समस्या को कम करने के लिए उठाया गया है।

मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने कहा कि यात्रा कार्ड जारी करने से पहले यह सुनिश्चित किया जाएगा कि वाहनों में कूड़ेदान या कचरा बैग लगे हों। इसके अलावा, चार धाम यात्रा और अन्य प्रमुख पर्यटन स्थलों पर कचरा फैलाने पर सख्त जुर्माना लगाया जाएगा।

इस नए नियम का उद्देश्य उत्तराखंड की पवित्र नदियों, घने जंगलों और बर्फ से ढके पहाड़ों को प्रदूषण से बचाना है, ताकि आने वाली पीढ़ियाँ भी इस प्राकृतिक सुंदरता का आनंद ले सकें।

उत्तराखंड सरकार ने राज्य की प्राकृतिक सुंदरता और स्वच्छता को बनाए रखने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। राज्य में आने वाले सभी वाहनों में डस्टबिन या कचरा बैग रखना अनिवार्य कर दिया गया है। इस नियम का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के लिए परिवहन विभाग को सभी प्रवेश बिंदुओं पर नियमित जांच करने के निर्देश दिए गए हैं।

उत्तराखंड सरकार ने उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, चंडीगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश के ट्रांसपोर्ट कमिश्नर को पत्र लिखकर इस नियम का पालन सुनिश्चित करने की अपील की है।

मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने कहा कि यदि वाहन इन अनिवार्य नियमों का पालन नहीं करते हैं तो उन पर जुर्माना लगाया जाएगा। राज्य में प्रवेश करने वाले वाहनों की जांच की जाएगी और नियमों का पालन न करने पर जुर्माना लगाया जाएगा। मुख्य सचिव ने यह भी कहा कि टूर ऑपरेटरों, ट्रैवल एजेंसियों, ड्राइवरों और आम जनता को इस नियम के बारे में सूचित किया जाना चाहिए।

मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने कहा “उत्तराखंड एक पर्यटन राज्य है। राज्य की प्राकृतिक स्वच्छता बनाए रखना और इसके पर्यावरण की रक्षा करना इसके निवासियों के साथ-साथ हर साल राज्य में आने वाले लाखों पर्यटकों और भक्तों की सामूहिक जिम्मेदारी है,”

ट्रिप कार्ड की शर्त:

उत्तराखंड सरकार ने राज्य की प्राकृतिक सुंदरता और स्वच्छता को बनाए रखने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। राज्य में प्रवेश करते समय या ऑनलाइन जारी किए जाने वाले यात्रा कार्ड में वाहन मालिकों को आरसी, बीमा पेपर, फिटनेस सर्टिफिकेट, पॉल्यूशन सर्टिफिकेट और वैध परमिट दिखाना अनिवार्य कर दिया गया है। अधिकारियों का मानना है कि इससे यात्रियों को सड़कों पर कचरा फेंकने से रोका जा सकेगा।

चारधाम यात्रा के दौरान, ट्रिप कार्ड जारी करने से पहले यह सुनिश्चित किया जाएगा कि वाहन में डस्टबिन या कचरा बैग हो। इसके बिना ट्रिप कार्ड नहीं मिलेगा।

कचरा बैग की आवश्यकता:

उत्तराखंड या चारधाम यात्रा पर निकलने से पहले, अपने वाहन में कचरा बैग रखना न भूलें। यह नियम अवैध कचरा डंपिंग को रोकने के लिए लागू किया गया है। इन सभी बातों का ध्यान रखकर ही उत्तराखंड की यात्रा करें।

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