एसएसपी दून को मिली सटीक सूचना पर दून पुलिस ने किया अंतरराष्ट्रीय संरक्षित पशु तस्कर गिरोह का भंडाफोड़
दून पुलिस द्वारा अंतरराष्ट्रीय संरक्षित पशु तस्कर गिरोह “लाडवा गैंग’ के 03 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार
अभियुक्तों के कब्जे से एक जीवित Red Sand Boa (Eryx johnii) सांप, संरक्षित प्रजाति (Schedule-I Part-C, WLP Act 1972) एवं घटना में प्रयुक्त सफेद रंग की Swift कार (Chassis No. MBHZCDESKSB278728 बरामद।
बरामद संरक्षित प्रजाति के सांप की अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 01 करोड़ रुपये
गिरोह के सदस्यों द्वारा तांत्रिक क्रियाओं हेतु भारी क़ीमत पर बेचने के उद्देश्य से की जा रही तस्करी के सम्बंध में एस एस पी दून को मिली थी गोपनीय सूचना
थाना विकास नगर,
दिनांक 02.05.2025 को एस एस पी देहरादून को तांत्रिक क्रियाओं हेतु प्रयोग में आने वाले दुर्लभ प्रजाति के Red Sand Boa (Eryx johnii) सांप को बेचने के उद्देश्य से हरियाणा के एक *अंतरराष्ट्रीय संरक्षित पशु तस्कर गिरोह "लाडवा गैंग' के 03 सदस्यों* के नहर रोड स्थित कूड़ा घाटी मार्ग विकासनगर पर एक बिना नंबर की सफेद स्विफ्ट कार मे दो मुंहा सांप लेकर बैठे होने के सम्बंध में गोपनीय सूचना प्राप्त हुई। सूचना पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून द्वारा अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु गठित पुलिस टीम को आवश्यक निर्देश दिए गए। जिसके अनुपालन में पुलिस टीम द्वारा तत्काल कार्रवाई करते हुए पुल नंबर-2 के पास घेराबंदी कर तीनों व्यक्तियों को वाहन सहित पकड कर वाहन की तलाशी गई तो वाहन की पिछली सीट पर एक बैग से एक जीवित दो मुंहा सांप (Red Sand Boa) बरामद हुआ । जिस सम्बन्ध में उक्त तीनों व्यक्तियों से पूछताछ की गई तो उनके द्वारा कोई संतोष जनक जबाव नही दिया गया। पुलिस द्वारा सख्ती से पूछताछ की गई तो उपरोक्त व्यक्तियों द्वारा बताया गया कि यह सांप वो हरियाणा से लेकर देहरादून में ऊँचे दाम पर तांत्रिक क्रियाओं हेतु बेचने लाए थे। यह बहुत ऊंचे दामों पर बिकता है। इसकी अंतरराष्ट्रीय बाज़ार में कीमत लगभग 1 करोड़ है तथा स्वयं को लाडवा गैंग को होना स्वीकार किया गया।
मौके पर वन विभाग की टीम को बुलाया गया। जिनके द्वारा बरामद सांप की पहचान Red Sand Boa (Eryx johnii) के रूप में की और बताया कि यह प्रजाति वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 यथा संसोधित 2022 की अनुसूची-1 के पार्ट सी सरीसर्प के क्रम संख्या 01 पर है तथा अधिनियम अंतर्गत संरक्षित है, इसका शिकार, व्यापार, संग्रहण व परिवहन पूर्णतः प्रतिबंधित एवं दंडनीय अपराध है। पकडे गये तीनो व्यक्तियों के पास से संरक्षित सांप बरामद होने पर तीनों अभियुक्तों को जुर्म धारा 2, 9, 39, 48, 49B व 51 वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 में गिरफ्तार किया गया।
अभियुक्तों के विरुद्ध कोतवाली विकासनगर में अभियोग पंजीकृत किया गया।
विवरण गिरफ्तार अभियुक्त
02- उ0नि0 संदीप कुमार चौकी प्रभारी बाजार कोतवाली विकासनगर
03- उ0नि0 संदीप पंवार
04- कानि0 181 वीर सिंह
05- कानि0 1472 रजनीश
वन विभाग की टीम
01-वन दरोगा सतपाल सिंह अंबाड़ी अनुभाग
02- वन आरक्षी इंतजार अहमद अंबाड़ी अनुभाग
03- उपनल कर्मचारी आदिल अंबाड़ी अनुभाग
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