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उत्तराखंड कैबिनेट के अहम फैसले: युवाओं और कुंभ के लिए खुले पिटारे, पढ़ें सभी 18 प्रस्तावों की पूरी डिटेल

देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में गुरुवार को सचिवालय में हुई राज्य मंत्रिमंडल (कैबिनेट) की अहम बैठक संपन्न हो गई है। इस बैठक में प्रदेश के विकास, रोजगार, शिक्षा और परिवहन से जुड़े 18 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को सर्वसम्मति से मंजूरी दी गई है। युवाओं के रोजगार नियमों में बदलाव से लेकर कुंभ मेले की तैयारियों और मदरसों के संचालन तक, सरकार ने कई बड़े और अहम फैसले लिए हैं।

कैबिनेट बैठक में लिए गए प्रमुख फैसले इस प्रकार हैं:

युवाओं और रोजगार से जुड़े बड़े बदलाव:

  • वन दरोगा की योग्यता बढ़ी: उत्तराखंड अधीनस्थ वन सेवा नियमावली में संशोधन किया गया है। अब वन दरोगा (Forester) बनने के लिए शैक्षिक योग्यता ‘इंटरमीडिएट’ से बढ़ाकर ‘स्नातक’ (Graduation) कर दी गई है। साथ ही इसकी आयु सीमा भी 21 से 35 वर्ष कर दी गई है।
  • वन आरक्षी की आयु सीमा: वन आरक्षी (Forest Guard) के पदों के लिए आयु सीमा 18 से 25 वर्ष निर्धारित की गई है।
  • दिव्यांगों के लिए पद सृजन: लोक निर्माण विभाग (PWD) में 2023 की भर्ती में दिव्यांग श्रेणी के योग्य उम्मीदवार न मिलने पर सामान्य लोगों की भर्ती कर ली गई थी। अब दिव्यांगों के लिए 6 नए पद सृजित करने का निर्णय लिया गया है।
  • प्रतीक्षा सूची (Waiting List): कार्मिक विभाग में एकल संवर्ग की प्रतीक्षा सूची (Waiting List) को लेकर एक स्पष्ट एसओपी (SOP) बनाई जाएगी।

परिवहन विभाग को मिली नई बसों की सौगात:

  • उत्तराखंड परिवहन निगम के बेड़े को मजबूत करने के लिए 250 नई बसें खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है।
  • पूर्व में शासन ने 100 बसें खरीदने की जो मंजूरी दी थी, बसों पर जीएसटी दर 28% से घटकर 18% होने के कारण अब उसी बजट में 109 बसें खरीदी जाएंगी।
  • उत्तराखंड मोटरयान संशोधित नियमावली के तहत वरिष्ठ प्रवर्तन पर्यवेक्षक, प्रवर्तन पर्यवेक्षक और सिपाहियों की वर्दी (Uniform) निर्धारित करने को भी मंजूरी मिली है।

कुंभ मेला के लिए वित्तीय अधिकार तय:

  • आगामी कुंभ मेले के स्थाई और अस्थाई कार्यों में तेजी लाने के लिए अधिकारियों को वित्तीय शक्तियां दी गई हैं। अब कुंभ मेला अधिकारी 1 करोड़ रुपये तक और गढ़वाल कमिश्नर 5 करोड़ रुपये तक के कार्यों की स्वीकृति दे सकेंगे। 5 करोड़ से ऊपर के काम शासन स्तर से स्वीकृत होंगे।

मदरसों और शिक्षा व्यवस्था पर फैसले:

  • मदरसों के लिए नए नियम: प्रदेश के 452 मदरसों में से करीब 400 (कक्षा 1 से 8 तक) को अब सीधे जिला स्तरीय शिक्षा समिति या सक्षम अधिकारी से मान्यता मिल जाएगी। वहीं, 12वीं तक की कक्षा चलाने वाले मदरसों को उत्तराखंड शिक्षा बोर्ड से संबद्धता (Affiliation) लेनी होगी। इसके लिए अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम का अध्यादेश लाया जाएगा।
  • शोध को बढ़ावा: ‘मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा शोध प्रोत्साहन योजना’ का लाभ अब प्रदेश के उन 21 अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयों को भी मिलेगा, जहां नियमित प्राचार्य (Principal) नियुक्त हैं।
  • विशेष शिक्षा शिक्षक नियमावली और संस्कृत शिक्षा शैक्षिक संवर्ग सेवा नियमावली को भी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है।

अन्य महत्वपूर्ण प्रस्ताव जिन पर लगी मुहर:

  • खनन रॉयल्टी में वृद्धि: उप खनिज परिहार नियमावली 2023 में संशोधन कर रॉयल्टी की दर 7 रुपये प्रति कुंतल से बढ़ाकर 8 रुपये प्रति कुंतल कर दी गई है।
  • ठेकेदारों को राहत: ‘डी’ (D) श्रेणी के ठेकेदारों के काम करने की सीमा 1 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 1.50 करोड़ रुपये कर दी गई है।
  • विधिक सेवा नियमावली: जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में अब जिला सैनिक कल्याण अधिकारी पदेन सदस्य होंगे। इसमें एसिड अटैक पीड़ितों को भी शामिल करने का निर्णय लिया गया है।
  • मधुमक्खी पालन: वन क्षेत्र की सीमा में मौन पालन (मधुमक्खी पालन) किए जाने को लेकर वन विभाग की नई नीति पर मंत्रिमंडल ने सहमति जता दी है।
  • वाणिज्य कर विभाग की नियमावली में संशोधन को मंजूरी दी गई है। इसके अलावा, वित्त विभाग के तहत वर्क चार्ज कर्मचारियों की पेंशन से जुड़े कोर्ट के स्थगन आदेश के मामले को भी मंत्रिमंडल के सम्मुख विचार-विमर्श के लिए रखा गया।
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