नैनीताल (उत्तराखंड) :उत्तराखंड में वन भूमि, राष्ट्रीय राजमार्गों, राजकीय राजमार्गों और राजस्व भूमि पर हुए अवैध अतिक्रमण तथा हल्द्वानी के मुखानी चौराहे पर लंबे समय से लटके फ्लाईओवर निर्माण के मामले में नैनीताल हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है।
मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार गुप्ता और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने दोनों जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए मुख्य सचिव, राज्य सरकार और जिलाधिकारी से दो सप्ताह के भीतर जवाब पेश करने को कहा है।
मामले की शुरुआत दिल्ली निवासी एक व्यक्ति द्वारा मुख्य न्यायाधीश को भेजे गए पत्र से हुई थी। पत्र में शिकायत की गई थी कि नैनीताल के पदमपुरी में वन विभाग और सड़क किनारे अफसरों की मिलीभगत से अवैध अतिक्रमण किया गया है, जिससे आम जनता को भारी परेशानी हो रही है।
हाईकोर्ट ने इस पत्र का स्वतः संज्ञान लेते हुए इसे जनहित याचिका के रूप में स्वीकार किया। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने इसका दायरा बढ़ाते हुए पूरे प्रदेश के राष्ट्रीय-राजकीय राजमार्गों, राजस्व और वन भूमि से अतिक्रमण हटाने के आदेश सभी DMs और DFOs को दिए थे।
आज सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से बताया गया कि कई इलाकों से अतिक्रमण हटा दिया गया है और फोटोग्राफ समेत रिपोर्ट कोर्ट में पेश कर दी गई है।
हल्द्वानी शहर को जाम मुक्त करने और कालाढूंगी रोड स्थित मुखानी चौराहे पर फ्लाईओवर निर्माण को लेकर दायर जनहित याचिका पर भी कोर्ट में सुनवाई हुई।
हाईकोर्ट की खंडपीठ ने राज्य सरकार और जिलाधिकारी से पूछा है कि चिह्नित अतिक्रमण पर अब तक क्या कार्रवाई हुई, इसका पूरा विवरण दो हफ्ते के भीतर अदालत में दाखिल करें। मामले की अगली सुनवाई दो सप्ताह बाद होगी।
देहरादून (उत्तराखंड) :मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून ने बृहस्पतिवार (6 अगस्त) को उत्तराखंड के अधिकांश हिस्सों…
उत्तरकाशी (उत्तराखंड) :उत्तरकाशी के धराली में 5 अगस्त 2025 को आई विनाशकारी आपदा को आज…
हरिद्वार (उत्तराखंड)हरिद्वार में चल रहे कांवड़ मेले में शिवभक्तों का जनसैलाब उमड़ पड़ा है। अब…
विपक्षी हंगामे और नारेबाजी के बीच लोकसभा और राज्यसभा से ध्वनि मत से पारित हुआ…
मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून ने राज्य के लिए 10 अगस्त तक का मौसम पूर्वानुमान जारी…
जौनसार-बावर की लाइफलाइन कालसी-चकराता रोड जजरेड और टोंस मोड़ पर बंद, दो मशीनें तैनात टोंस…