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किसानों का ‘दिल्ली-चलो’ विरोध: दिल्ली-यूपी सीमाओं पर धारा 144 लागू।

दिल्ली-चलो

नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस के आदेश में कहा गया है कि दिल्ली और यूपी के बीच सभी सीमाओं और उत्तर-पूर्वी जिले के अधिकार क्षेत्र में आसपास के इलाकों में सार्वजनिक सभा निषिद्ध होगी।

13 फरवरी को किसानों के एक और आंदोलन से पहले, दिल्ली पुलिस ने किसी भी अप्रिय घटना से बचने और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए रविवार को उत्तर प्रदेश की सीमाओं पर आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 144 लागू कर दी।

“जानकारी मिली है कि कुछ किसान संगठनों ने एमएसपी और अन्य मांगों पर कानून की मांग को लेकर अपने समर्थकों को 13 फरवरी को दिल्ली में इकट्ठा होने/मार्च करने का आह्वान किया है। उनकी मांगें पूरी होने तक दिल्ली की सीमा पर बैठने की संभावना है। दिल्ली पुलिस ने एक आदेश में कहा, किसी भी अप्रिय घटना से बचने और कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए, क्षेत्र में जीवन और संपत्ति को बचाने के लिए धारा 144 आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 का एहतियाती आदेश जारी करना आवश्यक है।

आदेश के अनुसार, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के बीच सभी सीमाओं और उत्तर पूर्व जिले के अधिकार क्षेत्र में आसपास के क्षेत्रों में जनता के इकट्ठा होने पर प्रतिबंध रहेगा।

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