हल्द्वानी: सोशल मीडिया पर उत्तराखंड की संस्कृति, देवी-देवताओं और पर्वतीय महिलाओं के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करना एक महिला यूट्यूबर को भारी पड़ गया है। हल्द्वानी की मुखानी थाना पुलिस ने मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी यूट्यूबर ज्योति अधिकारी को गिरफ्तार कर लिया है। कोर्ट में पेशी के बाद उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है।
महिला यूट्यूबर ज्योति अधिकारी की मुश्किलें बढ़ गई हैं. यूट्यूबर ज्योति अधिकारी पर पर्वतीय महिलाओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी व धार्मिक भावनाएं आहत करने का कथित आरोप लगा है. हल्द्वानी के मुखानी में ज्योति अधिकारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है. दरअसल जूही चुफाल ने तहरीर में बताया कि वह उत्तराखंड राज्य की निवासी हैं और राज्य की स्थानीय संस्कृति, भगवान तथा देवी-देवताओं के प्रति गहरा सम्मान रखती हैं.
साथ ही उत्तराखंड की नारी शक्ति के प्रति आदर और सद्भाव की भावना रखती हैं. उन्होंने बताया कि सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे विभिन्न वीडियो के माध्यम से उन्हें जानकारी मिली कि यूट्यूबर ज्योति अधिकारी पत्नी गोपाल सिंह अधिकारी, निवासी हरिपुर लालमणि, किशनपुर घुड़दौड़ा, हल्द्वानी, जनपद नैनीताल द्वारा सार्वजनिक स्थान पर दरांती लहराते हुए अत्यंत आपत्तिजनक और भद्दी भाषा का प्रयोग किया गया.
जूही चुफाल की तहरीर के अनुसार, ज्योति अधिकारी ने अपने कथनों में कुमाऊं की महिलाओं, उत्तराखंड की संस्कृति और देवी-देवताओं के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की. वीडियो में उन्होंने पर्वतीय महिलाओं की गरिमा पर सवाल उठाते हुए धार्मिक भावना आहत करने व अभद्र टिप्पणी की है. आरोप है कि इस तरह के बयानों से ना केवल उत्तराखंड की प्राचीन हिंदू परंपराओं और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची है, बल्कि कुमाऊं की महिलाओं का भी घोर अपमान हुआ है. तहरीर के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए ज्योति अधिकारी को नोटिस देते हुए पूछताछ की थी. देर शाम मुखानी पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया है.
एसओ मुखानी सुशील जोशी ने बताया कि पर्वतीय महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी और कथित धार्मिक भावनाएं आहत करने के मामले में हल्द्वानी की यूट्यूबर ज्योति के खिलाफ एक युवती की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया था. पूछताछ के बाद यूट्यूबर ज्योति अधिकारी को गिरफ्तार कर लिया है. उन्होंने बताया कि ज्योति अधिकारी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया है. पुलिस ने ज्योति अधिकारी पर धारा 27/192/196/299/302/B NS के तहत मुकदमा दर्ज किया है.
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