नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट समाचार: देश में नेम प्लेट को लेकर चल रहा विवाद फिलहाल थम गया है। सुप्रीम कोर्ट ने अहम आदेश जारी करते हुए 3 राज्यों से जवाब मांगा है। कोर्ट ने कांवड़ियों के मार्ग पर पड़ने वाली दुकानों पर मालिक और कर्मचारियों के नाम लिखने के आदेश पर अंतरिम रोक लगाई है। साथ ही अदालत ने कहा कि किसी को नाम लिखने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट ने ‘नेम प्लेट’ विवाद पर उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने अपने अंतरिम आदेश में कहा है कि दुकानदारों को पहचान बताने की जरूरत नहीं होगी, केवल खाने के प्रकार बताने होंगे। खाना शाकाहारी है या मांसाहारी, यह बताना जरूरी है। मामले की अगली सुनवाई 26 जुलाई को होगी।
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