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धामी सरकार का बड़ा फैसला: उपनल कर्मियों को 3 चरणों में मिलेगा ‘समान वेतन’ और DA, अग्निवीरों के लिए बनेगा अलग सेल; 17 प्रस्ताव मंजूर

  • कर्मचारियों को तोहफा: उपनल कर्मियों को महंगाई भत्ता व VDA मिलेगा, पद न होने पर किया जाएगा समायोजन
  • अग्निवीर सेल: सेवा पूरी कर लौटने वाले अग्निवीरों के लिए बनेगा अलग प्रकोष्ठ, 6 नए पदों को मंजूरी
  • स्वास्थ्य सुधार: मुख्य सचिव की अगुवाई में बनेगा ‘मेडिकल सप्लाई कॉरपोरेशन’, हरिद्वार में NCDC को 1 एकड़ जमीन

देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में मंगलवार सुबह करीब 11 बजे सचिवालय में प्रदेश मंत्रिमंडल (कैबिनेट) की महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस बैठक में राज्य के कर्मचारियों, ऊर्जा, स्वास्थ्य, परिवहन, सहकारिता और नगरीय विकास से जुड़े कुल 17 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई।

बैठक में सीएम पुष्कर सिंह धामी के साथ कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज, मदन कौशिक, सुबोध उनियाल, गणेश जोशी, खजान दास, राम सिंह कैड़ा और प्रदीप बत्रा मौजूद रहे। वहीं, कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या, डॉ. धन सिंह रावत, सौरभ बहुगुणा और भरत सिंह चौधरी बैठक में शामिल नहीं हो सके।

कैबिनेट के 4 बड़े फैसले (Key Highlights):

  1. उपनल कर्मियों को राहत: 3 चरणों में लागू होगा ‘समान कार्य-समान वेतन’, स्वीकृत पद न होने पर नए पद सृजित/समायोजित होंगे।
  2. 1320 MW पावर प्लांट अडानी ग्रुप को: छत्तीसगढ़ कोल ब्लॉक से जुड़ा 1320 मेगावाट का कोयला आधारित पावर प्लांट 25 साल के लिए अडानी पावर लगाएगी।
  3. हाइब्रिड कारों पर छूट खत्म: उत्तराखंड मोटरयान कराधान सुधार अधिनियम मंजूर; CNG पर ग्रीन सेस छूट जारी रहेगी, लेकिन हाइब्रिड वाहनों से टैक्स राहत वापस ली गई।
  4. अग्निवीरों के लिए स्पेशल सेल: सेना से 4 साल की सेवा के बाद लौटने वाले अग्निवीरों के लिए समर्पित प्रकोष्ठ बनेगा, जिसके लिए 6 पदों को स्वीकृति दी गई।

कैबिनेट के सभी 17 बड़े फैसलों का पूरा ब्योरा:

1. कर्मचारी, युवा व कार्मिक कल्याण:

  • उपनल कर्मियों को समान काम-समान वेतन:
    • सैनिक कल्याण विभाग के अधीन उपनल कर्मचारियों को ‘समान कार्य, समान वेतन’ का लाभ 3 चरणों में दिया जाएगा।
    • 1 जनवरी 2016 से ब्रेक वाले कर्मचारियों को महंगाई भत्ता (DA) और परिवर्तनीय महंगाई भत्ता (VDA) मिलेगा।
    • जिन कर्मचारियों के लिए स्वीकृत पद नहीं हैं, उनके लिए नए पद सृजित किए जाएंगे। यदि पद सृजित न हो सके, तो उनका समायोजन किया जाएगा। इसके लिए शासन स्तर पर समिति गठित होगी।
  • अग्निवीरों के लिए अलग प्रकोष्ठ: सेवा मुक्त होकर लौटने वाले अग्निवीरों के मार्गदर्शन और पुनर्वास के लिए एक समर्पित प्रकोष्ठ गठित किया जाएगा। इसके संचालन के लिए 6 नए पदों को मंजूरी दी गई।
  • सीड्स कॉर्पोरेशन कर्मियों का समायोजन: उत्तराखंड सीड्स एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को अन्य विभागों में समायोजित करने पर सहमति बनी।
  • वेतन नियमावली में संशोधन: कार्मिक विभाग की वेतन नियमावली में आंशिक संशोधन को मंजूरी।
  • कारापाल सेवा नियमावली: जेल विभाग के तहत कारापाल (Jailer) सेवा नियमावली को स्वीकृति दी गई।

2. ऊर्जा एवं परिवहन क्षेत्र:

  • अडानी ग्रुप को 1320 MW पावर प्लांट: ऊर्जा विभाग के तहत 1320 मेगावाट का कोयला आधारित पावर प्लांट 25 वर्षों के लिए अडानी ग्रुप को सौंपा गया है। इसके लिए छत्तीसगढ़ में कोल ब्लॉक पहले ही आवंटित हो चुका है और अडानी पावर ही यह प्लांट स्थापित करेगी।
  • हाइब्रिड कारों से टैक्स राहत खत्म, CNG पर छूट जारी:
    • उत्तराखंड मोटरयान कराधान सुधार अधिनियम को मंजूरी दी गई।
    • सीएनजी वाहनों को ग्रीन सेस में मिलने वाली छूट जारी रहेगी, जबकि हाइब्रिड वाहनों पर मिल रही टैक्स राहत वापस ले ली गई है।
  • नई ईवी (EV) पॉलिसी: सीएम ने निर्देश दिए कि देश के अन्य राज्यों की इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी का अध्ययन कर उत्तराखंड की नई ईवी नीति तैयार की जाए।

3. स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सुधार:

  • उत्तराखंड मेडिकल सप्लाई कॉरपोरेशन का गठन: अस्पतालों में दवाइयों, सर्जिकल सामग्री और रसायनों (Chemicals) की पारदर्शी व सीधी खरीद के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में अलग कॉरपोरेशन बनेगा।
  • NCDC को हरिद्वार में जमीन: राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र (NCDC) की स्थापना के लिए हरिद्वार में 1 एकड़ भूमि आवंटित की गई।
  • सांख्यिकी संवर्ग को मंजूरी: चिकित्सा एवं परिवार कल्याण विभाग के सांख्यिकी संवर्ग के पुनर्गठन को हरी झंडी मिली।
  • ऋषिकेश में कैंसर इंस्टीट्यूट: अंत्योदय फाउंडेशन के प्रस्तावित कैंसर इंस्टीट्यूट को मंजूरी देते हुए स्टांप ड्यूटी में पूरी छूट दी गई।

4. आवास, सहकारिता, भू-सर्वेक्षण व नगरीय विकास:

  • काठबंगला मलिन बस्ती को 100% राहत: रिस्पना नदी किनारे काठबंगला में बने 116 आवासों के लिए मलिन बस्ती के लाभार्थियों से ली जाने वाली 10% राशि अब राज्य सरकार खुद वहन करेगी।
  • राज्य सहकारिता नीति-2026: राष्ट्रीय सहकारी नीति के अनुरूप उत्तराखंड राज्य सहकारिता नीति-2026 को मंजूरी।
  • लोकायुक्त खोजबीन समिति: उत्तराखंड लोकायुक्त अधिनियम 2014 के तहत सदस्यों के चयन के लिए ‘लोकायुक्त खोजबीन समिति नियमावली, 2026’ स्वीकृत।
  • आबादी सर्वेक्षण नियमावली: ‘उत्तराखंड आबादी सर्वेक्षण अभिलेख नियमावली, 2026’ को कैबिनेट की हरी झंडी।
  • नगरीय विकास: प्रदेश के सभी शहरी निकायों में पेयजल और सीवरेज से जुड़े बुनियादी ढांचे के कार्यों को प्रशासनिक मंजूरी मिली।
  • उच्च शिक्षा: उत्तराखंड निजी विश्वविद्यालय अधिनियम के तहत उत्तरांचल विश्वविद्यालय की नियमावली को स्वीकृति।
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