
देहरादून |
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में शुक्रवार को राज्य मंत्रिमंडल की अहम बैठक संपन्न हुई। सचिवालय में आयोजित इस कैबिनेट बैठक में प्रदेश के विकास, रोजगार, श्रमिकों के कल्याण और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े 15 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई।
बैठक में जहां एक ओर नैनीताल हाईकोर्ट को हल्द्वानी के गौलापार में शिफ्ट करने के लिए 30 हेक्टेयर जमीन आवंटन को मंजूरी दी गई, वहीं दूसरी ओर ‘उत्तराखंड मजदूरी संहिता नियमावली’ को पास कर श्रमिकों के हितों की रक्षा का बड़ा निर्णय लिया गया। इसके अलावा प्रदेश की ‘गौ पालन योजना’ का दायरा बढ़ाकर इसमें सामान्य वर्ग को भी शामिल कर लिया गया है।
खबर में खास बातें (Key Highlights):
- श्रमिकों को राहत: हर महीने की 7 तारीख तक डिजिटल माध्यम से देना होगा वेतन, पुरुष और महिला श्रमिकों को मिलेगा समान वेतन।
- नया हाईकोर्ट परिसर: हल्द्वानी (गौलापार) में 30 हेक्टेयर जमीन पर बनेगा अत्याधुनिक हाईकोर्ट भवन, जजों के आवास और एडवोकेट चैंबर।
- गंगा एक्सप्रेस-वे विस्तार: मेरठ से हरिद्वार तक एक्सप्रेस-वे विस्तार के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के साथ होगा समझौता (MoU)।
- स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी: हल्द्वानी क्रीड़ा विश्वविद्यालय के संचालन के लिए 122 नए पदों के सृजन को मिली हरी झंडी।
- गौ पालन में सब्सिडी: सामान्य वर्ग के पशुपालकों को भी मिलेगी 75% तक सब्सिडी, अधिकतम दो पशुओं के लिए मिलेगा लाभ।
1. उत्तराखंड मजदूरी संहिता नियमावली 2026: 7 तारीख तक वेतन अनिवार्य
कैबिनेट ने प्रदेश के संगठित और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के सामाजिक और आर्थिक हितों की रक्षा के लिए ‘उत्तराखंड मजदूरी संहिता नियमावली, 2026’ को मंजूरी दे दी है।
- डिजिटल भुगतान: अब नियोक्ताओं को हर महीने की 7 तारीख तक श्रमिकों का वेतन डिजिटल माध्यम से सीधे खाते में ट्रांसफर करना होगा।
- समान काम-समान वेतन: पुरुष और महिला दोनों वर्ग के श्रमिकों को एक समान कार्य के लिए एक समान मजदूरी का भुगतान करना कानूनी रूप से अनिवार्य होगा।
2. गौलापार में बनेगा नया हाईकोर्ट परिसर: 30 हेक्टेयर भूमि मंजूर
नैनीताल स्थित उत्तराखंड हाईकोर्ट को हल्द्वानी के गौलापार में स्थानांतरित करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। कैबिनेट ने नया हाईकोर्ट परिसर बनाने के लिए 30 हेक्टेयर भूमि के हस्तांतरण को सहमति दी है। इस 30 हेक्टेयर क्षेत्र में मुख्य न्यायालय भवन, माननीय न्यायाधीशों के आवास, अधिवक्ता चैंबर, बहुमंजिला पार्किंग और प्रशासनिक कार्यालय बनाए जाएंगे।
3. ‘मिशन ओलंपिक 2036’ के लिए स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी में 122 पद स्वीकृत
गौलापार (हल्द्वानी) में लगभग 90 एकड़ भूमि पर विकसित किए जा रहे प्रदेश के पहले ‘उत्तराखंड राज्य क्रीड़ा विश्वविद्यालय’ के संचालन के लिए 122 नए पदों के सृजन को मंजूरी दी गई है। इस यूनिवर्सिटी का मुख्य उद्देश्य भारत के ‘मिशन ओलंपिक 2036’ के अनुरूप प्रदेश में विश्वस्तरीय एथलीट तैयार करना और उत्तराखंड को खेल के क्षेत्र में नई पहचान दिलाना है।
4. गंगा एक्सप्रेस-वे का हरिद्वार तक होगा विस्तार: UP सरकार से समझौता
उत्तर प्रदेश के मेरठ से शुरू हो रहे गंगा एक्सप्रेस-वे को हरिद्वार तक विस्तारित किया जाएगा। इसके लिए उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश सरकार के बीच द्विपक्षीय समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर करने की मंजूरी दी गई है। इस विस्तार से तीर्थनगरी हरिद्वार सीधे प्रयागराज से जुड़ जाएगी, जिससे धार्मिक पर्यटन बढ़ेगा, यात्रा का समय घटेगा और भारी यातायात से मुक्ति मिलेगी।
5. गौ पालन योजना का विस्तार: सामान्य वर्ग को 75% तक सब्सिडी
राज्य सरकार ने ‘गौ पालन योजना’ का दायरा बढ़ाते हुए अब सामान्य वर्ग के पशुपालकों को भी इसमें शामिल कर लिया है। सामान्य वर्ग के लोग अधिकतम दो पशु (गाय या भैंस) खरीदने पर 75% तक सब्सिडी प्राप्त कर सकेंगे। इससे ग्रामीण इलाकों में दुग्ध उत्पादन बढ़ेगा, स्व-रोजगार को बढ़ावा मिलेगा और पलायन पर रोक लगेगी।
कैबिनेट के अन्य प्रमुख फैसले:
- ईको-टूरिज्म को बढ़ावा: मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन की अध्यक्षता में उच्चाधिकार प्राप्त समिति (HPC) का पुनर्गठन किया गया। ‘जबरखेत मॉडल’ की तर्ज पर नए ईको-टूरिज्म हब विकसित किए जाएंगे और एकीकृत ट्रेकिंग व पर्वतारोहण नीति बनेगी।
- कुष्ठ रोगियों को अधिकार: सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के क्रम में उत्तराखंड सहकारी समिति नियमावली में संशोधन किया गया। अब कुष्ठ रोग (Leprosy) से पीड़ित व्यक्ति भी सहकारी समितियों का सदस्य बन सकेगा।
- छात्रावास नियमावली 2026: समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सभी छात्रावासों के सुचारू संचालन के लिए नई नियमावली 2026 को मंजूरी दी गई।
- औद्योगिक संबंध नियमावली 2026: राज्य में श्रम एवं उद्योग के नियमों को आधुनिक बनाते हुए श्रम विवादों के त्वरित निस्तारण की व्यवस्था की गई है। इसके तहत छंटनी किए गए कर्मचारियों को दोबारा रोजगार का अवसर मिल सकेगा।
- वन विकास निगम में 100 अंकों की परीक्षा: ‘उत्तराखंड वन विकास निगम सेवा संशोधन नियमावली 2026’ के तहत स्केलर के पदों पर पारदर्शी भर्ती के लिए 100 अंकों की परीक्षा आयोजित की जाएगी।
- जल जीवन मिशन हस्तांतरण: जल जीवन मिशन के तहत निर्मित ग्रामीण पेयजल योजनाओं को ग्राम पंचायतों और ग्राम जल एवं स्वच्छता समितियों (VWSC) को सौंपने के प्रोटोकॉल को मंजूरी मिली।
- बंगाली SC समुदाय को प्रतिनिधित्व: बंगाली मूल की अनुसूचित जातियों के लिए सहायता कोष नियमावली के तहत संचालन समिति के उपाध्यक्ष व सदस्यों के रूप में बंगाली SC समुदाय के ही व्यक्तियों को नामित करने का संशोधन पास हुआ।
- GST अध्यादेश: उत्तराखंड माल और सेवा कर (संशोधन) अध्यादेश 2026 को प्रख्यापित करने की मंजूरी दी गई, जिससे राज्य में जीएसटी अनुपालन आसान होगा और राजस्व सुरक्षा मजबूत होगी।
