Categories: UTTAR PRADESH

ज्ञानवापी में व्यासजी के तहखाने में ‘पूजा के अधिकार’ के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट ने याचिका क्यों की खारिज?

ज्ञानवापी में व्यासजी के तहखाने में ‘पूजा के अधिकार’ के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट ने याचिका क्यों की खारिज?

नई दिल्ली: ज्ञानवापी में व्यासजी के तहखाने में हिन्दू पक्ष को पूजा का अधिकार देने के कदम पर निचली अदालत के फैसले पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुहर लगाई. साथ ही यह भी कहा कि तहखाने में पूजा रोकने के लिए मुलायम सिंह सरकार का 1993 का कदम ‘अवैध’ था.  इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जिला अदालत के उस आदेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं  को खारिज कर दिया, जिसमें 30 साल बाद हिन्दू पक्ष को पूजा का अधिकार मिला था. . कोर्ट ने कहा है कि वहां पूजा जारी रहेगी. और मुस्लिम पक्ष की दोनों याचिकाएं खारिज कर दी हैं. अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी की अपीलों पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है. जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच ने ये फैसला सुनाया है.

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार का 1993 से धार्मिक पूजा-अनुष्ठान से लगातार रोकने का काम गलत था.  तहखाने में धार्मिक पूजा और अनुष्ठान जारी रखने वाले व्यास परिवार को मौखिक आदेश द्वारा प्रवेश से वंचित नहीं किया जा सकता था. अनुच्छेद 25 के तहत गारंटीकृत नागरिक अधिकार को राज्य की मनमानी कार्रवाई से छीना नहीं जा सकता. तहखाने में भक्तों द्वारा पूजा और अनुष्ठान रोकना उनके हित के विरुद्ध होगा.

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि मुस्लिम पक्ष तहखाने पर अपने प्रथम दृष्टया कब्जे को प्रदर्शित करने में बुरी तरह विफल रहा. अनिवार्य रूप से तहखाने पर व्यास परिवार के कब्जे के बारे में प्रथम दृष्टया निष्कर्ष निकालता है. मुस्लिम पक्ष ने 1937 के बाद दिसंबर 1993 तक व्यास परिवार से किसी भी समय तहखाने पर दावा नहीं किया. इससे तहखाने पर कब्जे के संबंध में उनके खिलाफ प्रतिकूल निष्कर्ष निकलता है. व्यास परिवार ने  प्रथम दृष्टया 1551 से अपना कब्जा स्थापित किया है.

गौरतलब है कि वाराणसी की कोर्ट ने 31 जनवरी को जिला जज वाराणसी ने हिंदू पक्ष को व्यासजी तहखाने में पूजा करने की अनुमति दी थी. मुस्लिम पक्ष ने पूजा का अधिकार देने वाले वाराणसी जिला जज के फैसले को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी थी.  मुस्लिम पक्ष द्वारा तहखाने में पूजा की अनुमति देने पर रोक लगाने  की मांग गई थी. मुस्लिम पक्ष की दो याचिकाओं पर सुनवाई पूरी होने के बाद 15 फरवरी को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसले को सुरक्षित रख लिया था. आज मुस्लिम पक्ष की दोनों याचिकाओं को खारिज कर दिया गया.

Tv10 India

Recent Posts

मुख्यमंत्री आवास में शहद की मिठास: पहले चरण में निकला 60 किलो शुद्ध शहद, CM धामी ने दिए ‘3-B गार्डन’ विकसित करने के निर्देश

देहरादून: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सरकारी आवास पर मंगलवार को शहद निष्कासन (Honey…

49 mins ago

केदारघाटी में दहशत: मंदाकिनी का अचानक बदला रंग और बढ़ा जलस्तर, निर्माण कार्यों की लापरवाही ने खड़ा किया बड़ा खतरा

न्यूज हाइलाइट्स: समय: मंगलवार सुबह 7:30 बजे। कारण: कुंड बैराज के गेट खोलना और नदी किनारे डंप…

60 mins ago

शुभ मुहूर्त: 19 अप्रैल को अक्षय तृतीया पर खुलेंगे यमुनोत्री धाम के कपाट

उत्तरकाशी: उत्तराखंड की प्रसिद्ध चारधाम यात्रा का शंखनाद होने वाला है। विश्व प्रसिद्ध यमुनोत्री धाम के कपाट आगामी 19…

1 hour ago

यमुनोत्री मंदिर समिति का बड़ा बयान: ‘गैर-सनातनियों के प्रवेश पर सरकार ले फैसला, रोकना प्रशासन का काम

उत्तरकाशी: उत्तराखंड के चारधामों में गैर-सनातनियों के प्रवेश को लेकर छिड़ा विवाद अब गहराता जा रहा…

1 hour ago

उत्तराखंड के 3 जिलों में हिमस्खलन का ‘लेवल-2’ अलर्ट; सैलानियों और स्थानीय लोगों को ऊंचे इलाकों से बचने की सलाह

देहरादून | उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में एक बार फिर मौसम का मिजाज बिगड़ने वाला है।…

5 hours ago

देहरादून में श्रद्धा का अद्भुत संगम: सीएम धामी ने 1100 कन्याओं का किया पूजन, कहा- ‘यह सनातन परंपरा का सम्मान’

सीएम पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून प्रेमनगर में आयोजित सामूहिक कन्या पूजन में हिस्सा लिया।…

6 hours ago