देहरादून: उत्तराखंड के बिजली उपभोक्ताओं के लिए एक ऐतिहासिक और राहत भरी खबर है। उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग (UERC) ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए बिजली दरों में कोई भी बढ़ोतरी नहीं करने का निर्णय लिया है। राज्य गठन के 26 वर्षों के इतिहास में यह केवल तीसरी बार है जब उपभोक्ताओं पर बिजली बिल का अतिरिक्त बोझ नहीं डाला गया है।
आयोग के आंकड़ों के अनुसार, इससे पहले वर्ष 2006-07 और 2014-15 में बिजली दरों में शून्य बढ़ोतरी (Zero Hike) की गई थी। अब 2026-27 के लिए भी टैरिफ को यथावत रखकर आयोग ने आम जनता को बड़ी राहत दी है। गौरतलब है कि राज्य गठन के बाद पहला टैरिफ ऑर्डर 2003 में आया था, तब घरेलू उपभोक्ताओं के लिए कोई ‘फिक्स चार्ज’ नहीं था और दरें महज 1.80 से 2.50 रुपये प्रति यूनिट थीं।
आंकड़ों पर नजर डालें तो पिछले 16 वर्षों में बिजली दरों में उतार-चढ़ाव बना रहा। सबसे अधिक 17 प्रतिशत की बढ़ोतरी वर्ष 2009-10 में दर्ज की गई थी।
16 साल में कब कितनी बढ़ोतरी
| वर्ष | प्रतिशत | बढ़ोतरी |
| 2010 | 10 | 17 |
| 2012 | 11 | 10 |
| 2013 | 14- | 05 |
| 2014 | 15 | 00 |
| 2015 | 16 | 7.30 |
| 2016 | 17 | 5.10 |
| 2017 | 18 | 5.80 |
| 2018 | 19 | 2.60 |
| 2019 | 20 | 3.50 |
| 2020 | 21 | 4.50 |
| 2021 | 22 | 4.30 |
| 2022 | 23 | 2.68 |
| 2023 | 24 | 9.64 |
| 2024 | 25 | 6.92 |
| 2025 | 26 | 5.62 |
| 2026 | 27 | 00 |
आयोग ने राज्य की प्रगति का ब्यौरा देते हुए बताया कि 2003 में जब पहला टैरिफ ऑर्डर जारी हुआ था, तब प्रदेश की स्थिति आज से बिल्कुल अलग थी:
नियामक आयोग का यह फैसला न केवल आम उपभोक्ताओं बल्कि उद्योगों और व्यावसायिक संस्थानों के लिए भी बड़ी राहत माना जा रहा है, जिससे प्रदेश की आर्थिक गतिविधियों को मजबूती मिलेगी।
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