UTTARAKHAND

उत्तराखंड कैबिनेट के बड़े फैसले: हाइब्रिड वाहनों पर टैक्स माफी, एकल भर्ती परीक्षा, बदरीनाथ में चार नई परियोजनाएं

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक में 12 अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इन फैसलों का प्रभाव आम नागरिकों से लेकर नौकरीपेशा युवाओं और पर्यावरण कार्यकर्ताओं तक पर पड़ेगा।

देहरादून: उत्तराखंड की धामी कैबिनेट ने बुधवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई बैठक में 12 प्रस्तावों को मंजूरी दी है, जिनमें कई अहम फैसले शामिल हैं।

मुख्य फैसले:

  • हाइब्रिड वाहनों पर टैक्स में छूट: राज्य में अब हाइब्रिड वाहनों के पंजीकरण पर वाहन टैक्स में 100 प्रतिशत छूट मिलेगी. यह छूट यूपी सहित कई राज्यों में बैटरी और पेट्रोल से चलने वाली हाइब्रिड कारों को मोटरयान कर में मिलने वाली छूट की तर्ज पर दी गई है.
  • पुरानी सिटी बसों और विक्रमों के बदले नए वाहन खरीदने पर सब्सिडी: राजधानी देहरादून में चलने वाली पुरानी सिटी बस और विक्रम के बजाय BS-6 या CNG सवारी वाहन खरीदने पर एक साल तक सब्सिडी का लाभ मिलेगा.
  • वर्दीधारी पदों पर एकल भर्ती: आबकारी, पुलिस और परिवहन विभागों में सिपाही और दरोगा के पदों पर अब अलग-अलग भर्ती नहीं होगी. इसके लिए उत्तराखंड वर्दीधारी सिपाही पदों पर सीधी भर्ती की चयन प्रक्रिया नियमावली 2025 और उत्तराखंड वर्दीधारी उप निरीक्षक पदों पर सीधी भर्ती की चयन प्रक्रिया नियमावली 2025 को मंजूरी दी गई है. एकल परीक्षा के परिणाम के बाद अभ्यर्थियों से विभागवार विकल्प मांगे जाएंगे.
  • बदरीनाथ धाम मास्टर प्लान के तहत चार प्रोजेक्ट को मंजूरी: बदरीनाथ धाम मास्टर प्लान के तहत चार परियोजनाओं को मंजूरी मिली है: बदरीनाथ के एराइवल प्लाजा पर सुदर्शन चक्र आकृति, लेकफ्रंट एरिया पर शेषनेत्र लोटस वॉल, एराइवल प्लाजा स्थित टूरिज्म मैनेजमेंट सेंटर बिल्डिंग पर सुदर्शन चौक कलाकृति और बदरीनारायण चौक पर ट्री एंड रिवर की आकृति बनाई जाएगी. इन परियोजनाओं का निर्माण सीएसआर, केंद्रीय बजट या राज्य के बजट से होगा.
  • पर्यावरण मित्रों को मृतक आश्रित लाभ: शहरी निकायों में तैनात 859 पर्यावरण मित्रों के सेवाकाल में मृत्यु के बाद उनके आश्रितों को मृतक आश्रित नियमावली 1974 का लाभ ‘वन टाइम सेटलमेंट’ के तहत देने पर मुहर लगी है.
  • उत्तराखंड विधि विज्ञान प्रयोगशाला विभाग को वित्तीय अधिकार: उत्तराखंड विधि विज्ञान प्रयोगशाला विभाग में विभागाध्यक्ष को वित्तीय अधिकार देने को मंजूरी मिली है.
  • उत्तराखंड मानवाधिकार आयोग में नए पद सृजित: उत्तराखंड मानवाधिकार अधिकार आयोग में 12 नए पद सृजित करने को मंजूरी मिली है, जिनमें सात नियमित और पांच आउटसोर्सिंग पद होंगे.
  • नई पेंशन योजना के तहत ग्रेच्युटी में पुरानी सेवा अवधि का जुड़ाव: नई पेंशन योजना के तहत सेवा बदलने पर अब ग्रेच्युटी में पुरानी नई पेंशन संबंधी सेवा अवधि भी जोड़ी जाएगी.
  • अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के ढांचे का पुनर्गठन: अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के ढांचे के पुनर्गठन को मंजूरी मिली है, जिसमें 15 नए पद (एक नियमित और 14 आउटसोर्सिंग) सृजित किए गए हैं.

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