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उत्तराखंड में अक्टूबर से लागू होगी समान नागरिक संहिता: रिपोर्ट हुई सार्वजनिक

देहरादून: उत्तराखंड के लिए 12 जुलाई का दिन बेहद खास रहा। सरकार की ओर से समान नागरिक संहिता (UCC) की पूरी रिपोर्ट सार्वजनिक कर दी गई है।  देहरादून के राज्य अतिथि गृह एनेक्सी में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूर्व मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिंह ने समान नागरिक संहिता को लेकर जानकारी साझा की। उन्होंने कहा कि यूसीसी की पूरी रिपोर्ट शुक्रवार को सार्वजनिक कर दी गई है और अब आम जनता इसे पढ़ सकती है। रिपोर्ट को पब्लिक डोमेन में उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने घोषणा की कि अक्टूबर से यह कानून राज्य में लागू कर दिया जाएगा। इस कदम से उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन जाएगा, जहां समान नागरिक संहिता कानून के रूप में प्रभावी होगी।

अब कोई भी व्यक्ति वेबसाइट https://ucc/uk.gov.in/ पर जाकर इस रिपोर्ट को पढ़ सकता है। इससे पहले, सरकार ने केवल रिपोर्ट के मुख्य अंश जारी किए थे, लेकिन अब पूरी रिपोर्ट आम लोगों के लिए उपलब्ध है।

रजिस्ट्रेशन का उद्देश्य प्रोटेक्शन देना

रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि ‘लिव इन रिलेशनशिप’ में रहने वाले कपल को रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इसका उद्देश्य प्रोटेक्शन देना है, न कि किसी की प्राइवेसी भंग करना। रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था को नियमों में भी शामिल किया जाएगा। इसके अलावा, 18 से 21 साल की उम्र को परिपक्व नहीं माना गया है और इस उम्र के युवाओं को प्रोटेक्शन की आवश्यकता होती है।

यूसीसी ड्राफ्ट तैयार करने की प्रक्रिया

उत्तराखंड की धामी सरकार ने 27 मई 2022 को यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए एक पांच सदस्यीय कमेटी बनाई थी। रिटायर्ड जस्टिस रंजना देसाई की अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई थी। कमेटी ने 43 जनसंवाद कार्यक्रम और विभिन्न माध्यमों से 2.33 लाख लोगों से यूसीसी के लिए सुझाव लिए थे। इसके बाद, 2 फरवरी 2024 को कमेटी ने सरकार को यूसीसी की रिपोर्ट सौंपी।

विधानसभा से पास हुआ यूसीसी विधेयक

कमेटी की ओर से रिपोर्ट सौंपे जाने के बाद, मुख्यमंत्री धामी ने 7 फरवरी को यूसीसी के ड्राफ्ट को विधानसभा के पटल पर रखा। इसे विधानसभा में ध्वनि मत से पास कर दिया गया। इसके बाद उत्तराखंड यूसीसी को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया। विधेयक को कानून बनाने के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा गया और फिर 11 मार्च को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने यूसीसी विधेयक को मंजूरी दे दी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अक्टूबर माह में इसे उत्तराखंड में लागू करने का ऐलान किया है।

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