देहरादून |उत्तराखंड में बिजली आपूर्ति व्यवस्था को निर्बाध बनाए रखने के लिए धामी सरकार ने बड़ा प्रशासनिक फैसला लिया है। शासन ने प्रदेश के तीनों प्रमुख ऊर्जा निगमों की सेवाओं को ‘अत्यावश्यक सेवा’ घोषित करते हुए अधिकारियों और कर्मचारियों की किसी भी प्रकार की हड़ताल पर अगले 6 महीने के लिए पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है।
शासन की ओर से जारी अधिसूचना के तहत यह रोक तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई है।
शासन के आदेश के अनुसार, राज्य के ऊर्जा क्षेत्र से जुड़े तीनों प्रमुख निगमों के सभी संवर्गों (अधिकारी व कर्मचारी) पर यह नियम लागू रहेगा:
प्रमुख सचिव (ऊर्जा) आर. मीनाक्षी सुंदरम ने बताया कि लोकहित को सर्वोपरि रखते हुए यह निर्णय लिया गया है।
बता दें कि इससे पहले बीती 30 जुलाई को भी धामी सरकार ने अपनी विशेष शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए प्रदेश के सभी राज्य कर्मचारियों के लिए 6 महीने तक एस्मा (ESMA) लागू कर हड़ताल पर रोक लगाई थी। कार्मिक विभाग द्वारा जारी उस आदेश के तहत सरकारी कर्मचारी अपनी किसी भी मांग को लेकर हड़ताल पर नहीं जा सकते हैं। अब ऊर्जा क्षेत्र के लिए भी अलग से यह सख्त कदम उठाया गया है।
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