देहरादून: उत्तराखंड के उच्च हिमालयी घास के मैदानों यानी बुग्यालों में एडवेंचर और हाई एल्टीट्यूड पर्यटन को लेकर करीब आठ साल से चली आ रही पाबंदियों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बड़ा बदलाव आया है। सुप्रीम कोर्ट ने बुग्यालों में रात्रि प्रवास (नाइट कैंपिंग) और पर्यटकों की संख्या को लेकर लगी प्रमुख पाबंदियों में संशोधन करते हुए राहत दी है। इससे प्रदेश के एडवेंचर टूरिज्म और दूरस्थ सीमांत गांवों की अर्थव्यवस्था को नई संजीवनी मिलने की उम्मीद है। हालांकि, पर्यावरण और बुग्यालों की नाजुक पारिस्थितिकी को बचाते हुए पर्यटन को बढ़ावा देना सरकार और स्थानीय प्रशासन के लिए सबसे बड़ी परीक्षा होगी।
साल 2018 में नैनीताल हाईकोर्ट ने ‘अली-बेदनी-बगजी बुग्याल संरक्षण समिति’ की याचिका पर ऐतिहासिक फैसला सुनाया था।
रात्रि प्रवास पर रोक लगने से हाई एल्टीट्यूड ट्रेकिंग उद्योग बुरी तरह प्रभावित हुआ था:
हाई एल्टीट्यूड वाले ऐसे ट्रेक रूट जिन्हें एक दिन में पूरा करना संभव नहीं था, वहां अब नियमबद्ध तरीके से कैंपिंग हो सकेगी:
बुग्याल हिमालय में ट्री-लाइन (पेड़ों की सीमा) से ऊपर स्थित प्राकृतिक अल्पाइन घास के मैदान हैं। गर्मियों में ये हरी घास, दुर्लभ जड़ी-बूटियों और रंग-बिरंगे मौसमी फूलों से ढक जाते हैं, जबकि सर्दियों में बर्फ की चादर ओढ़ लेते हैं। ये न केवल पर्यटन का केंद्र हैं, बल्कि स्थानीय पशुपालकों के पारंपरिक चरागाह और संवेदनशील हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र का अहम हिस्सा भी हैं।
“फैसले का स्वागत, इकोनॉमी और इकोलॉजी में संतुलन रहेगा”“यह फैसला बेहद स्वागतपूर्ण है। हमारी हमेशा कोशिश रहती है कि प्रदेश में विकास और पर्यटन का ऐसा मॉडल लागू हो, जिसमें इकोनॉमी (अर्थव्यवस्था) और इकोलॉजी (पर्यावरण) के बीच सही संतुलन बना रहे।”— पुष्कर सिंह धामी, मुख्यमंत्री, उत्तराखंड
“इको टूरिज्म के नए रास्ते खुलेंगे”“हाईकोर्ट के प्रतिबंध से पर्यटन पर बुरा असर पड़ा था। सरकार लगातार इसे बहाल करने का प्रयास कर रही थी। अब नाइट कैंपिंग की छूट मिलने से इको-टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा।”— सुबोध उनियाल, वन मंत्री, उत्तराखंड
“स्थानीय लोगों की आय बढ़ाना मुख्य लक्ष्य”“पिछले साल करीब डेढ़ लाख ट्रेकर्स उत्तराखंड पहुंचे थे, जिनमें 3,000 विदेशी पर्यटक थे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद संख्या में और इजाफा होगा। हमारा प्रयास है कि पर्यटक स्थानीय होमस्टे और ग्रामीणों पर खर्च करें, ताकि स्थानीय आर्थिकी मजबूत हो।”— धीराज सिंह गर्ब्याल, पर्यटन सचिव
“छूट मिली है, खुली छूट नहीं; कचरा प्रबंधन जरूरी”“बुग्यालों में पर्यटकों की आवाजाही बढ़ने के साथ प्लास्टिक निस्तारण और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन बड़ी चुनौती होगी। स्थानीय प्रशासन को निगरानी रखनी होगी ताकि पर्यावरण नियमों की अनदेखी न हो।”— पराग मधुकर धकाते, सदस्य सचिव, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को ‘बिना नियमन की खुली छूट’ के रूप में नहीं देखा जा सकता। यदि भारी भीड़ को अनियंत्रित छोड़ दिया गया और कचरा प्रबंधन के ठोस नियम लागू नहीं हुए, तो बुग्यालों की नाजुक पारिस्थितिकी दोबारा संकट में पड़ सकती है। सरकार के लिए जरूरी होगा कि कैरिंग कैपेसिटी (वहन क्षमता), बायो-टॉयलेट्स, प्लास्टिक बैन और स्थानीय प्रशासन की कड़ी निगरानी के साथ ही इको-फ्रेंडली ट्रेकिंग को आगे बढ़ाया जाए।
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