UTTARAKHAND

उत्तराखंड में सख्त भू-कानून पर मुहर, जमीन खरीद पर लगेंगी ये चार अहम शर्तें

देहरादून: उत्तराखंड में भू-कानून को और सख्त बनाने के लिए राज्य सरकार ने संशोधन विधेयक को मंजूरी दे दी है। बुधवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव पर मुहर लगाई गई। सरकार का कहना है कि यह कानून राज्य की सांस्कृतिक धरोहर, प्राकृतिक संसाधनों और मूल स्वरूप की रक्षा करेगा।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यह जनता की लंबे समय से उठ रही मांग थी, जिसे पूरा करने के लिए सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है। सरकार के इस फैसले को ऐतिहासिक बताया जा रहा है, क्योंकि राज्य में लंबे समय से भू-कानून को सख्त बनाने की मांग उठ रही थी।

भू-कानून के चार प्रमुख प्रावधान

1️⃣ भूमि जिस उद्देश्य के लिए खरीदी जाएगी, उसका किसी अन्य प्रयोजन के लिए उपयोग नहीं किया जा सकेगा।
2️⃣ हरिद्वार और ऊधम सिंह नगर को छोड़कर अन्य जिलों में बाहरी लोग कृषि एवं बागवानी के लिए भूमि नहीं खरीद सकेंगे।
3️⃣ अन्य प्रयोजन के लिए भूमि खरीदने से पहले सरकार की अनुमति अनिवार्य होगी।
4️⃣ बाहरी व्यक्ति केवल एक बार अधिकतम 250 वर्गमीटर भूमि खरीद सकता है, जिसके लिए उसे रजिस्ट्रार के समक्ष शपथ पत्र देना होगा।

बजट सत्र में पेश होगा विधेयक

संशोधित विधेयक को बजट सत्र में विधानसभा में पेश किया जाएगा। इस कानून को लेकर विपक्ष लगातार सरकार को घेर रहा था और राज्य में इसे लेकर कई आंदोलनों की भी शुरुआत हुई थी।

मुख्यमंत्री धामी की मौजूदगी में पेश होगा बजट

बजट सत्र के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की उपस्थिति में वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल 2025-26 का बजट पेश करेंगे। पहले यह कयास लगाए जा रहे थे कि दिल्ली में भाजपा सरकार के शपथ ग्रहण समारोह के कारण धामी की अनुपस्थिति में बजट पेश होगा, लेकिन अब तस्वीर साफ हो गई है कि मुख्यमंत्री धामी ही विधानसभा में मौजूद रहेंगे।

बहुद्देश्यीय भवन का लोकार्पण

बजट सत्र से पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण ने विधानसभा परिसर में नए बहुद्देश्यीय भवन का उद्घाटन किया। इस भवन में अंतरराष्ट्रीय संसदीय अध्ययन, शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान भी स्थापित किया गया है।

निष्कर्ष:
उत्तराखंड में सख्त भू-कानून लागू होने से बाहरी लोगों की अंधाधुंध भूमि खरीद पर रोक लगेगी और राज्य की मूल पहचान एवं संसाधनों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी। अब देखना यह होगा कि इस कानून को लागू करने के बाद राज्य में क्या बदलाव देखने को मिलते हैं।

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